28 जनवरी तक सुबह 10 बजे लगेंगे स्कूल : डीसी
संस, मानसा जिला मजिस्ट्रेट व उपायुक्त वरिंदर शर्मा ने फौजदारी आचार संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर
संस, मानसा
जिला मजिस्ट्रेट व उपायुक्त वरिंदर शर्मा ने फौजदारी आचार संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते छोटे बच्चों की सेहत और जानी सुरक्षा के लिए 28 जनवरी तक जिला मानसा के अधीन आते सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में स्कूल खुलने का समय प्रात:काल 10 बजे करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि स्कूल बंद होने का समय संबंधित स्कूल के पहले लागू शड्यूल अनुसार ही रहेगा। उन्होंने हुक्म में कहा कि सर्दी व धुंध के कारण छोटे बच्चों की सेहत खराब होने का डर रहता है। इसके अलावा घनी धुंध के कारण कई स्थानों पर कई हादसे भी घट चुके हैं और कई कीमती जानें भी जा चुकीं हैं, जिनमें अध्यापक और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हलात में ऐसी कोई अनहोनी घटना न घटे, इसके लिए चौकसी बरतने की जरूरत है।