नाड़ जलाने के आरोप में किसान को जुर्माना
जेएनएन, बुढलाडा : पंजाब सरकार की हिदायतों व डिप्टी कमिश्नर मानसा के निर्देशों के अनुसार नाड़ जलाने के
By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 06:52 PM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 06:52 PM (IST)
जेएनएन, बुढलाडा : पंजाब सरकार की हिदायतों व डिप्टी कमिश्नर मानसा के निर्देशों के अनुसार नाड़ जलाने के आरोप के तहत नायब तहसीलदार बुढलाडा अवतार ¨सह ने गांव लखमीरवाला के एक किसान को जुर्माना लगाया है। तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरदीप ¨सह पुत्र देव ¨सह निवासी लखमीर वाला ने अपनी खेतों में गेहूं की नाड़ को जला कर वातावरण को प्रदूषित किया जिसका मौके पर चालान करके 2500 रुपए जुर्माना किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान गेहं के अवशेष को आग न लगाएं। इस मौके रीडर अंग्रेज ¨सह, पटवारी जलौर ¨सह भी मौजूद थे।
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