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पराली जलाई तो होगी कैद व जुर्माना

जासं, मानसा उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने किसानों को सूचित किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून दिल्ली

By Edited By: Published: Thu, 27 Oct 2016 01:00 AM (IST)Updated: Thu, 27 Oct 2016 01:00 AM (IST)
पराली जलाई तो होगी कैद व जुर्माना

जासं, मानसा

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उपायुक्त वरिंदर कुमार शर्मा ने किसानों को सूचित किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून दिल्ली के आदेश अनुसार फसल की पराली को जलाने को गैर कानूनी करार दिया गया है। उनके अनुसार जो भी व्यक्ति उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन करते हुए पराली जलाएगा तो उसके खिलाफ पंजाब सरकार के आदेशों के तहत कानूनी कार्रवाई व जुर्माना किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि पराली जलाने पर 3 माह की कैद तथा 10 हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा प्रदूषण जुर्माना जैसे कि 2 एकड़ से कम 2500 रुपये, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक के लिए 5000 रुपये व 5 एकड़ से अधिक के लिए 15000 रुपये अदा करना पड़ेगा। उन्होंने किसान भाइयों को अपील करते हुए कहा कि वह धान की कटाई के बाद बची हुई पराली को आग न लगाएं। पराली को आग लगाने की सूरत में उपरोक्त अनुसार जुर्माना किया जाएगा।


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