कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ सुनवाई 8 फरवरी तक स्थगित
जासं, लुधियाना: चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट जपिंदर सिंह की अदालत ने पंजाब प्रदेश काग्रेस कमेटी क
जासं, लुधियाना: चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट जपिंदर सिंह की अदालत ने पंजाब प्रदेश काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आयकर विभाग की तरफ से दायर केस की सुनवाई 8 फरवरी के लिये स्थगित कर दी है।
अदालत ने कैप्टन अमरिंदर को सम्मन करने या न करने का निर्णय नहीं सुनाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कैप्टन के खिलाफ जानबूझ कर जानकारी छिपाने के आरोप लगाते हुए फौजधारी धाराओं में केस दर्ज किया है।
आयकर विभाग ने कैप्टन के खिलाफ धारा-277 इंकम टैक्स व फौजदारी की धाराओं 176,177, 181, 186, 187, 193 व 199 के तहत दायर शिकायत में आरोप लगाया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आयकर विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंदा ट्रस्ट के माध्यम से लाभ हासिल किया। कैप्टन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने यही नहीं जानबूझ कर आयकर विभाग से अपने दस्तावेज छिपाए। सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करने से भी रोकने व अड़चनें पैदा करने की कोशिश की।
आयकर विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाकायदा नोटिस भेजकर अपना जवाब देने को भी कहा, लेकिन अमरिंदर सिंह कोई भी तसल्ली बख्श जवाब देने में असफल रहे। आयकर विभाग ने उपरोक्त शिकायत की पैरवी करने के लिए आयकर विभाग की अमनप्रीत कौर को अधिकृत किया गया है।