नशा तस्करी के मामले में छह आरोपितों को 12-12 साल की कैद ludhiana news
थाना साहनेवाल पुलिस ने तीन मार्च 2016 को उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया था।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सेशन जज अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने बुधवार को छह नशा तस्करों को 12-12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपितों को 1.20-1.20 लाख रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए है। आरोपितों की पहचान मुंडियां खुर्द की परमजीत कॉलोनी निवासी पवित्तर सिंह, गांव सत्ययाना निवासी कर्म सिंह, गांव बेगोवाल निवासी दविंदर सिंह, संगरूर के गांव महौली कलां निवासी दर्शन सिंह, राम लाल और उत्तर प्रदेश निवासी परमानंद के रूप में हुई है।
थाना साहनेवाल पुलिस ने तीन मार्च 2016 को उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया था। सरकारी वक़ील पुनीत जगी ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह व अन्य अधिकारी कोहाड़ा चौक के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपित पवित्तर सिंह साहनेवाल रोड, कोहाड़ा में ट्रक से चूरापोस्त उतार रहे हैं। पुलिस ने जब गोदाम में छापामारी की तो गोदाम में पहले से ही एक ट्रक खड़ा हुआ था। जिसमें भारी मात्रा में चूरापोस्त भरा हुआ था।जांच के दौरान 47 प्लास्टिक के बैग में से 1645 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ।
नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में ढाई वर्ष कैद
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखविंदर कौर की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को ढाई वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपत की पहचान चरणजीत सिंह निवासी बाबा दीप सिंह नगर के रूप में हुई है। थाना दुगरी पुलिस ने 2016 में आरोपित के खिलाफ नशीले पदार्थ पाए जाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।पुलिस अधिकारी सुखविंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ सीआरपीएफ कॉलोनी दुगरी के पास चेकिंग कर रहे थे तो नहर की तरफ से उन्हें उक्त आरोपित आता हुआ दिखाई दिया। शक के आधार पर उसे रोक कर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी जेब से नशीला पदार्थ बरामद हुआ।