Move to Jagran APP

एफोर्डेबल कॉलोनी में निम्न-मध्यम वर्ग को मिलेंगे छोटे प्लाट

अपना आशियाना बनाना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए निम्न मध्यम वर्गीय लोग दिन रात मेहनत करते हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Mar 2018 02:57 AM (IST)Updated: Tue, 20 Mar 2018 02:57 AM (IST)
एफोर्डेबल कॉलोनी में निम्न-मध्यम वर्ग को मिलेंगे छोटे प्लाट
एफोर्डेबल कॉलोनी में निम्न-मध्यम वर्ग को मिलेंगे छोटे प्लाट

राजेश भट्ट, लुधियाना

loksabha election banner

अपना आशियाना बनाना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए निम्न मध्यम वर्गीय लोग दिन रात मेहनत करते हैं। एक एक पाई जोड़कर वह इतना पैसा एकत्रित नहीं कर पाते कि पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पुडा से अप्रूव्ड कॉलोनियों में वह बड़े प्लाट खरीद सकें। ऐसे में निम्न मध्यम वर्गीय लोग अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजरों के जाल में फंस जाते हैं। पंजाब सरकार अब निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को अवैध कॉलोनाइजरों के जाल से बचाने के लिए एफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी लाई है, जिसमें लोगों को पुडा से अप्रूव्ड कॉलोनी में छोटे प्लाट भी मिल सकेंगे। पंजाब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

आवास एवं शहरी विकास विभाग ने एफोर्डेबल कॉलोनी पॉलिसी तैयार की है। जिसके तहत नगर निगम व नगर कौंसिल्स को छोड़कर राज्य के अन्य हिस्सों में एफोर्डेबल कॉलोनियां काटी जाएंगी। इन कॉलोनियों में 125 गज से ज्यादा का कोई भी प्लाट नहीं होगा। कॉलोनाइजर को पूरी कॉलोनी में प्लाट की औसत एरिया 100 वर्ग गज से ज्यादा नहीं होगा। प्लाट खरीदने वाले दो या दो अधिक प्लाटों की क्लबिंग भी नहीं कर सकेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि इन कॉलोनियों में सिर्फ वही लोग प्लाट खरीद सकेंगे जिन्हें वास्तव में अपने घर बनाने होंगे। पांच एकड़ में भी काट सकेंगे कॉलोनी

पुडा की शर्तो के मुताबिक सामान्यत: 10 एकड़ से कम में रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं काटी जा सकती है। लेकिन आवास एवं शहरी विकास विभाग ने एफोर्डेबल कॉलोनी के लिए पांच एकड़ की शर्त रखी हैं। यही नहीं इसमें सेल एरिया को भी बढ़ा दिया गया है। पॉलिसी के मुताबिक कॉलोनाइजर अब 65 फीसदी एरिया सेल कर सकेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 फीसद एरिया होगा रिजर्व

इन कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस के लिए पांच फीसदी एरिया रिजर्व रखना होगा। खास बात यह है कि ईडब्ल्यूएस के प्लाट 100 गज से ज्यादा के नहीं बनाए जा सकेंगे। एप्रोच रोड 45 फुट और गलियां 22 फुट से कम नहीं होंगी

इन कॉलोनियों की सड़कों व गलियों के लिए भी विभाग ने मापदंड तय किए हैं। पॉलिसी के मुताबिक कॉलोनी की मुख्य सड़क 45 फुट से कम नहीं होनी चाहिए जबकि गलियों की चौड़ाई 22 फुट से कम नहीं होगी। बिल्डिंग बायलॉज पुराने ही लागू होंगे

इन कॉलोनियों में मकान बनाने के लिए बिल्डिंग बायलॉज पुराने ही लागू होंगे। बिल्डिंग बायलॉज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट भी कर सकता है इसे अडॉप्ट

आवास एवं शहरी विकास विभाग के अफसरों का कहना है कि उनके विभाग की तरफ से यह पॉलिसी तैयार की गई है। इसे अगर लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट अगर अडॉप्ट करना चाहता है तो वह कर सकते हैं।

कोट्स

निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिले इसके लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। इसमें सभी छोटे प्लाट होंगे ताकि कम बजट वाले भी अपने लिए प्लाट खरीदकर घर बना सकें। इस पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया गया है।

रवि भगत, मुख्य प्रशासक पुडा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.