संत ढडरियां केस में आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम
अतिरिक्त सेशन जज जसवीर सिंह कंग की अदालत ने सिख कथावाचक संत रणजीत सिंह ढडरियां वाले के काफिले पर हमला करने के मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है।
संस, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज जसवीर सिंह कंग की अदालत ने सिख कथावाचक संत रणजीत सिंह ढडरियां वाले के काफिले पर हमला करने के मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया है। अदालत ने केस में गवाहों के बयान दर्ज करने के लिये केस की सुनवाई 9 अप्रैल तक स्थगित कर दी है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत में पारित आदेश के अनुसार आरोपित हरभजन सिंह व मेहर सिंह अदालत के समक्ष पेश हुए।
इसके अलावा दो आरोपित अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह (जुवेनाइल) की तरफ से दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई भी अगली पेशी तक के लिये टाल दी है। जुवेनाइल कोर्ट की तरफ से आरोपितों की जमानत अर्जी कुछ दिन पहले रद की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि ढडरियां वाले के काफिले पर 17 मार्च 2016 को बाडेवाल पुल के पास 30-40 हथियारबंद लोगों ने छबील पिलाने के बहाने तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया था व बाबा को मारने की नीयत से उस पर गोलिया भी चलाई गई थीं। जिसमें संत के साथी भूपिंदर सिंह निवासी खासी कला की मौत हो गई थी। जिसके बाद पीएयू पुलिस ने बाबा के ड्राइवर कुलविंदर सिंह की शिकायत पर आरोपियों गगनदीप सिंह उर्फ गगन, हरदेव सिंह, मनजीत सिंह, जसप्रीत सिंह जस्सा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, मनवीर सिंह महंत, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू, गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरनाम सिंह, प्रीतम सिंह, अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह गोल्डी के खिलाफ धारा 302 व 307 आइपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।