बेटी के खिलाफ गवाही दी तो जान से मरवा दूंगा, केस दर्ज
जागरण संवाददाता, लुधियाना : लगातार पीड़ित पक्ष को धमकियां देने के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटी के पि
जागरण संवाददाता, लुधियाना : लगातार पीड़ित पक्ष को धमकियां देने के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटी के पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ। जांच अधिकारी एएसआइ सुखदेव सिंह ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
जम्मू कॉलोनी निवासी कुलविंदर कौर ने बताया कि उन्होंने शाम नगर निवासी बरजिंदर कुमारी की बेटी राधा के खिलाफ केस दर्ज करा रखा है। मामला अदालत में है। आरोपी पक्ष शुरू से केस को वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाते रहे हैं। पहले आरोपी राधा फोन कर अक्सर धमकियां देती थी कि अगर केस वापस न लिया, तो वे लोग उनके परिवार को किसी झूठे केस में फंसा देंगे। अब पिता बरजिंदर ने भी धमकाना शुरू कर दिया। बरजिंदर ने धमकाते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वे लोग कोर्ट मे उसकी बेटी के खिलाफ गवाही देने गए, तो पूरे परिवार को जान से मरवा देगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों से मिल रही लगातार धमकियों के कारण उसका पूरा परिवार काफी दहशत में था। पीड़िता ने कई बार पुलिस को शिकायत की, लेकिन वह भी कोई कार्रवाई नहीं करती थी। कुलविंदर ने बताया कि आरोपी ने उन्हें कहा है कि उसने सभी पुलिस मुलाजिमों को पैसे दे रखे हैं, लिहाजा उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। थक हारकर कुलविंदर ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर को केस दर्ज करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को थाना डिवीजन 5 की पुलिस ने बरजिंदर कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी कॉर्पोरेशन में कार्यरत था।
ट्यूशन पढ़ाने के बहाने नाबालिग लड़के से सेक्स करती थी आरोपी महिला
वर्ष 2014 की बात है। कुलविंदर कौर आरोपी पक्ष के यहां किराए पर रहते थे। कुलविंदर का इकलौता बेटा यूनिक सिंह (14) राधा से टयूशन पढ़ता था। राधा यूनिक को नशीली गोलियां देकर अपने साथ सेक्स करवाने लगी। इस दौरान वह वीडियो भी बनाती थी। एक दिन यूनिक ने सारी बात मां कुलविंदर को बता दी। महिला ने आरोप लगाया कि राधा अपने भाइयों के साथ भी सैक्स करती थी और उनकी वीडियो भी बनाई थी, जिसे वो पोर्न साइट पर चलाते थे। उक्त मामले में राधा व उसके भाइयों पर तब मामला दर्ज किया गया था।