375 मामले दर्ज,11 लाख से अधिक वसूले
जागरण संवाददाता, लुधियाना : जिले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 की उल्लंघना और रूल्ज 2011 औ
जागरण संवाददाता, लुधियाना : जिले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 की उल्लंघना और रूल्ज 2011 और निर्धारित मापदंड से नीचे क्वालिटी के खाद्य पदार्थ बेचने के अब तक 375 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 11 लाख रुपये से अधिक की राशि जुर्माने स्वरूप वसूली गई है। कार्रवाई का रिव्यू करते डीसी प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि जिले में एक जनवरी 2011 से 31 जून 2017 तक कुल 375 मामलों के फैसले किए जा चुके हैं, जिनमें 11,79,500 रुपये के जुर्माने वसूले जा चुके हैं। डीसी ने कहा कि उक्त मामलों में किसी तरह की ढील नहीं अपनाई जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को संबंधित एक्ट तहत जुर्माने किए जाएंगे। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से स्वास्थ्य विभाग और उप मंडल मजिस्ट्रेट को इस दिशा में आपसी तालमेल के साथ उचित प्रयत्न करने की अपील की। सहायक कमिश्नर (शिकायतें) डॉ. पूनम प्रीत कौर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।