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गैस एजेंसी को 1,92,746 रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, जगराओं आरटीआइ कार्यकर्ता व समाजसेवी कुलदीप कुमार कौड़ा की शिकायत के आधार पर जांच के ब

By Edited By: Published: Tue, 25 Nov 2014 06:42 PM (IST)Updated: Tue, 25 Nov 2014 06:42 PM (IST)
गैस एजेंसी को 1,92,746 रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, जगराओं

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आरटीआइ कार्यकर्ता व समाजसेवी कुलदीप कुमार कौड़ा की शिकायत के आधार पर जांच के बाद जिला कंट्रोलर खुराक सिविल सप्लाई व उपभोक्ता मामले लुधियाना ईस्ट ने एक गैस एजेंसी को 1,92,746 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है।

इस संबंधी सिधवां बेट निवासी कुलदीप सिंह कौड़ा ने बताया कि उन्होंने अवतार फ्लेम्स सेंटर लुधियाना के खिलाफ शिकायत देकर मार्केटिंग्स डिस्पलाईनगाइड लाईन•ा/एलपीजी (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) कंट्रोल आर्डर नंबर 2000 के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी। इसकी जांच के बाद उक्त गैस एजेंसी के खिलाफ घरेलू गैस रीफिल की कीमत 450/460 रुपये वसूल करने के आरोप सही पाए गए व डिलीवरी मैन के पास वजन करने के लिए कंडा भी ना होने और उसका व्यवहार ठीक न होने के आरोप साबित होने पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटड इण्डेन सभागीय कार्यालय तेल भवन, प्लाट नंबर 6ए, सेक्टर-19बी, मध्य मार्ग चंडीगढ़ से सीनियर एरिया मैनेजर ने गैस एजेंसी को 1,92,746 रुपये जुर्माना लगा दिया।


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