डीटीओ के धक्कों से निजात, डीलर्स के पास होगा डीएल आवेदन
ट्रांसपोर्ट विभाग आरसी ट्रांसफर व एचपी कैंसलेशन के लिए भी करेगा ऑथोराइज्ड
आवेदकों को करना होगा सर्विस चार्जेज का भुगतान
एक सप्ताह में शुरू होगी ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन सुविधा
फोटो संख्या 54
जासं, लुधियाना : ट्रांसपोर्ट विभाग प्रदेश के सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स को ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी ट्रांसफर, एचपी कैंसेलेशन जैसे आवेदन स्वीकार करने के लिए ऑथोराइज्ड करने जा रहा है। इसके लिए सर्विस चार्जेस भी तय किए जाएंगे जिसका भुगतान आवेदक करेगा। इन सभी सर्विसेज के लिए डीटीओ जाना है या नजदीकी डीलर के पास, यह आवेदक की इच्छा पर निर्भर रहेगा। जो भी डीलर चाहे, वह अपने शोरूम में इस योजना को लागू करवा सकता है। इस नए प्लान की जानकारी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल ने सर्किट हाउस में दी। इस योजना बाबत प्रदेश भर के डीलर्स की इच्छा जानने के लिए पहुंचे अनुराग अग्रवाल व स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अश्विनी शर्मा ने मीटिंग के दौरान उपस्थित प्रदेश भर के डीलर्स की नब्ज टटोली।
खोला योजनाओं का पिटारा
-आवेदकों को परेशानी से बचाने के लिए प्रदेश भर के डीलर्स को डीटीओ के सभी कार्यो के लिए ऑथोराइज्ड किया जाएगा।
-ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा एक सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी।
-तत्काल पासपोर्ट की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तैयार करके दिए जाएंगे।
- पक्के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्राइ के लिए एक अल्ट्रामॉर्डन ट्राइ सेंटर बनाया जाएगा।
हाईसिक्योरिटी नंबरप्लेट के लिए प्लान तैयार, खुलासा बाद में
हाईसिक्योरिटी नंबरप्लेट के लिए आवेदन व फिटिंग वर्कशॉप की अव्यवस्था बाबत ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए प्लान लगभग तैयार है जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। प्लान क्या है, पूछा जाने टालते हुए सेक्रेटरी ने कहा कि वह अभी इसका खुलासा नहीं कर सकते।
वेबसाइट से डॉउनलोड आवेदन फार्म होंगे स्वीकार
ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने डीटीओ अनिल गर्ग को आदेश जारी किए कि किसी भी हालत में वेबसाइट से डाउनलोड किए फार्म को मना न किया जाए।
ऐसे काम करेगा डीलर नेटवर्क
डीटीओ में होने वाले सभी कार्यो के लिए आवेदक नजदीकी डीलर के पास आवेदन कर सकेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए संबंधित दस्तावेज डीलर के पास जमा करवाने होंगे। वहीं पर फोटो भी हो जाएगी। सिर्फ ट्राइ देने के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के पास जाना होगा।