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डेवलपमेंट चार्ज 10 प्रतिशत बढ़ा, जनता का निकलेगा कचूमर

By Edited By: Published: Tue, 22 Apr 2014 01:01 AM (IST)Updated: Tue, 22 Apr 2014 01:01 AM (IST)
डेवलपमेंट चार्ज 10 प्रतिशत बढ़ा, जनता का निकलेगा कचूमर

मनीष कुकरेती, लुधियाना

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शहर में एक अप्रैल से मकान बनाना महंगा हो गया है। चुनावी 'शोरगुल' का लाभ उठाकर सरकार ने डेवलपमेंट चार्ज में दस प्रतिशत इजाफा कर पहले से ही महंगाई से जूझ रही जनता का कचूमर निकालना शुरू कर दिया है। डेवलपमेंट चार्ज में बढ़ोत्तरी की मार घर के साथ दुकान या फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाने पर भी पड़ेगी। सरकार ने लुधियाना नगर निगम के जनरल हाउस द्वारा डेवलपमेंट चार्ज न बढ़ाने के प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। गौर हो कि निगम में प्रतिमाह औसतन 15 से 20 रेजीडेंशियल, कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल नक्शे पास होने के लिए आते हैं।

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यह हुई बढ़ोत्तरी

सड़क, सीवरेज-पानी, स्ट्रीट लाइट आदि मूलभूत सुविधा देने के लिए मकान, दुकान या फैक्ट्री समेत किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले नक्शा पास करवाते समय डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है। यह बढ़ोत्तरी प्रति वर्ग गज में इस तरह हुई है।

साइज (वर्ग गज) पहले अब

1 से 50 कोई नहीं कोई नहीं

51 से 125 139 रुपये 154 रुपये

126 से 250 236 रुपये 260 रुपये

251 से ऊपर 375 रुपये 413 रुपये

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स्कीम एरिया सीएलयू में भी इजाफा

स्कीम एरिया में अभी तक 35.5 फुट की हाइट तक 2,900 तथा इससे ऊपर 5,800 रुपये प्रति वर्ग गज चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) लिया जाता था, लेकिन अब इसमें भी दस प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। अब साढ़े पैंतीस फुट हाईट के लिए 3,190 रुपये प्रति वर्ग गज और उससे अधिक हाईट के लिए 6,380 रुपये प्रति वर्ग गज चुकाने होंगे। हालांकि नॉन स्कीम एरिया में सीएलयू कलेक्टर रेट से कुल कीमत का 5 प्रतिशत ही रहेगा।

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नक्शा पास करवाने में मोटा खर्च

अगर आप किसी भी बिल्डिंग निर्माण के लिए नक्शा पास करवाने का आवेदन करते हैं तो रेजीडेंशियल के लिए कवर्ड एरिया का 2.50 रुपये प्रति वर्ग फुट और कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल के लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है। 2 हजार वर्ग फुट तक दो हजार रुपये तथा इसके ऊपर कवर एरिया पर 50 पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से मलबा फीस देना पड़ता है, जबकि इसका तीन गुना मलबा सिक्योरिटी फीस जमा करवाना पड़ता है। अगर कॉमर्शियल अथवा इंडस्ट्रियल हो तो 200 से 500 वर्ग गज तक 25 हजार तथा 500 वर्ग गज से ऊपर के लिए 50 हजार रेन हार्वेस्टिंग चार्ज देने पड़ते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 10 लाख से अधिक हो तो एक प्रतिशत लेबर सेस भी देना पड़ता है।

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लागू कर दी बढ़ोत्तरी

सरकार के निर्देशों पर हर वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर डेवलपमेंट चार्ज व स्कीम एरिया के सीएलयू में दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर दी जाती है। इस बढ़ोत्तरी को निगम में लागू कर दिया गया है।

-कमलजीत कौर, एटीपी (हेडक्वार्टर), नगर निगम, लुधियाना


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