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कमलदीप सिंह की हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत खारिज

संवाद सहयोगी, जालंधर : निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले द पंजाब पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रधा

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 May 2017 08:12 PM (IST)Updated: Fri, 26 May 2017 08:12 PM (IST)
कमलदीप सिंह की हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत खारिज
कमलदीप सिंह की हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत खारिज

संवाद सहयोगी, जालंधर : निजी स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले द पंजाब पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान कमलदीप सिंह और उनके साथियों की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी है। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। डिप्स ग्रुप के एमडी तरविंदर राजू की शिकायत पर इनके खिलाफ बिना परमिशन स्कूल में घुसने व काम में रुकावट डालने पर पुलिस ने धारा 341 व 342 के तहत मामला दर्ज किया था। डिप्स स्कूल के एमडी तरविंदर राजू के वकील मंदीप सचदेवा ने बताया कि कमलदीप सिंह ने सेशन अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दायर की थी। एडवोकेट मंदीप सचदेवा का यह भी कहना था कि जब उन्होंने अदालत में आरोपी के शिव ज्योति स्कूल में कपड़े उतार कर प्रदर्शन करने के सबूत पेश किए तो अदालत ने संज्ञान लेते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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गौरतलब है कि इससे पहले कमलदीप सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए एडिशनल सेशन जज अशोक कपूर की अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने याचिका रद कर दी थी। थाना रामामंडी में कमलदीप के अलावा ठाकुर सिंह कालोनी के सुखविंदर सिंह, संगम विहार के सतनाम सिंह व भगवंत कौर, करोल बाग के सचिन भल्ला पर भी केस दर्ज किया गया था। कमलदीप ने अभिभावकों के साथ करोल बाग स्थित डिप्स स्कूल में धरना दिया था। बच्चों व स्कूल स्टाफ के सदस्यों को स्कूल परिसर में जाने से रोका था। प्रिंसिपल व स्टाफ के साथ गलत व्यवहार किया था। अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया था।


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