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बाहर से असलहा लाने, वर्दी बेचने से पहले थाने में देना होगा रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, जालंधर : जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियों व पठानकोट के पास दो

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Jun 2017 10:05 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jun 2017 10:05 PM (IST)
बाहर से असलहा लाने, वर्दी बेचने से पहले थाने में देना होगा रिकॉर्ड
बाहर से असलहा लाने, वर्दी बेचने से पहले थाने में देना होगा रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, जालंधर : जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियों व पठानकोट के पास दो बैग धारी संदिग्धों के देखे जाने के बाद जालंधर में अलर्ट है।

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वारदात का अंदेशा को देखते हुए पुलिस की ओर से बाहर से असलहा लाने वाले व्यक्तियों और वर्दी बेचने वालों को थाने में रिकार्ड देने के निर्देश दिए गए हैं।

मंगलवार को जारी हुए निर्देशों के बारे में बताते हुए डीसीपी राजिंदर सिंह ने कहा कि कोई भी दुकानदार या दर्जी सैनिक, अर्ध सैनिक बल या पुलिस की वर्दी अब बिना रिकॉर्ड के नहीं बेचेगा। हर दुकानदार को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। साथ ही वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति की जानकारी संबंधित थाने में देनी होगी। उन्होंने बताया कि वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति की फोटो युक्त आइडी की फोटोकॉपी जिसे उसका अफसर वेरिफाई कर चुका हो, की दो प्रतियां रखनी होगी। एक प्रति थाने में देकर व्यक्ति की पहचान तस्दीक करानी होगी। इसके अलावा रजिस्टर में व्यक्ति का रैंक, नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत उसका हस्ताक्षर नमूना रखना होगा। जरूरत पड़ने पर इस रिकार्ड को पुलिस को दिखाना भी होगा।

इसके अलावा असलहा धारकों को जालंधर कमिश्नरेट की सीमा में बाहरी जिलों व राज्यों से हथियार लाने से पहले अपने लाइसेंस के साथ थाने में पूरी जानकारी देनी होगी। बिना जानकारी दिए व्यक्ति शहर के अंदर ठहरता है तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही आदेश अगस्त अंतिम सप्ताह तक लागू रहेंगे।


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