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हत्या मामले में युवक बरी

संवाद सहयोगी, जालंधर : जिला सेशन जज राज शेखर अत्री की अदालत ने थाना लोहियां में 30 मार्च 2016 को दर्

By JagranEdited By: Published: Sat, 29 Apr 2017 06:02 PM (IST)Updated: Sat, 29 Apr 2017 06:02 PM (IST)
हत्या मामले में युवक बरी
हत्या मामले में युवक बरी

संवाद सहयोगी, जालंधर : जिला सेशन जज राज शेखर अत्री की अदालत ने थाना लोहियां में 30 मार्च 2016 को दर्ज हत्या के मामले में नामजद गांव घुद्दोवाल निवासी संदीप सिंह उर्फ निक्का पुत्र निर्मल सिंह को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया। पुलिस को काला पुत्र सौदागर ने बयान दर्ज करवाए थे कि उनका बेटा गुरप्रीत गोपी 29 मार्च 2016 को काम से घर आया तथा शाम सात बजे घर से साइकिल लेकर घुमने के लिए निकला, लेकिन घर वापस नही आया। काफी तलाश करने के बाद पता चला कि निर्मल सिंह की चक्की के पीछे ढेर पर एक लाश पड़ी है। मौके पर जाकर देखा तो यह लाश उनके बेटे गोपी की थी। उसके सिर तथा शरीर पर कई जगह जख्म थे। लाश के पास ही एक मोबाइल फोन पड़ा था, जो संदीप सिंह का था। कुछ युवकों ने गोपी को संदीप के साथ घुमते भी देखा था। उन्होंने संदीप सिंह पर शक जाहिर किया था। पुलिस ने संदीप सिंह पर मामला दर्ज कर लिया था।


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