असलहा डंप के नजदीक निर्माण पर पाबंदी
जालंधर : जिला मजिस्ट्रेट कमल किशोर यादव ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जालंधर
By Edited By: Published: Wed, 28 Jan 2015 06:20 PM (IST)Updated: Wed, 28 Jan 2015 06:20 PM (IST)
जालंधर : जिला मजिस्ट्रेट कमल किशोर यादव ने धारा 144 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जालंधर के असलहा डंप (गांव मंड, जालंधर 8 मीडियम रेजिमेंट) के 1200 गज के घेरे अंदर, 23 एफईडी असलहा डंप सूरानुस्सी से 1200 गज व 223 एबीओडी सूरानुस्सी के 457 मीटर (500 गज) के घेरे के अंदर किसी भी प्रकार के निर्माण करने व फसलों की घासफूस को आग लगाने पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश 26 मार्च 2015 तक लागू रहेंगे।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें