भार्गव कैंप के 32 कब्जाधारियों को हाईकोर्ट से राहत
जागरण संवाददाता, जालंधर : भार्गव कैंप में रेगुलर करने की पॉलिसी से बाहर रहे 32 कब्जाधारियों को शुक्रवार को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन 32 कब्जों पर भी चार सदस्यीय कमेटी सुनवाई करे, जिसने इलाके के 523 कब्जों को रेगुलर करने का फैसला लिया था। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी, तब तक के लिए निगम को किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
पूर्व में निगम के ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर सहित चार सदस्यीय कमेटी ने भार्गव कैंप के 523 कब्जों को रेगुलर करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर इन लोगों से कलेक्टर रेट के आधार पर रकम लेकर जमीन एलॉट करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर बने 32 कब्जों को कमेटी ने रेगुलर करने की पॉलिसी से बाहर रखा था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इन 32 कब्जों को निगम खाली करवाए। इसी कड़ी में 23 अगस्त को निगम ने तीन कब्जे पर कार्रवाई की थी, लेकिन तब तक 32 कब्जाधारियों द्वारा हाईकोर्ट में दायर अर्जी पर नोटिस ऑफ मोशन जारी होने के बाद निगम ने कार्रवाई रोक दी थी। दोनों मामले की सुनवाई शुक्रवार को हुई, जिसके बारे में निगम के एटीपी रमेश छाबड़ा ने बताया कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पदेन ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीएम व डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की कमेटी शेष 32 कब्जों के मामले को भी सुनवाई कर फैसला ले।