प्रेमी की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद, बेटी बरी
जागरण संवाददाता, जालंधर
प्रेमी की हत्या करने वाली महिला को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि इसी केस में महिला की बेटी को बरी कर दिया गया है। आरोप था कि साजिश के तहत प्रेमी को घर बुलाकर हत्या करके फंदा लगा टांग दिया गया था।
11 अगस्त 2012 को न्यू लक्ष्मीपुरा की रहने वाली रजनी ने शिकायत की थी कि उसके पति अमन को कैंट के तोपखाना बाजार की रहने वाली डौली नामक महिला का बेटा बुलाने आया था। रातभर पति वापस नहीं आया तो रजनी ने डौली को फोन किया। डौली ने फोन नहीं उठाया तो रजनी को शक हुआ। रजनी अपने जीजा को लेकर उसके घर गई तो वहां पिछले कमरे में पति की लाश लटक रही थी। रजनी का आरोप था कि डौली ने उसके पति की अपनी बेटी और नाबालिग बेटे के साथ मिल कर हत्या कर दी है। पुलिस ने इस मामले में मां डौली और उसकी बेटी को हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। दो साल से रजनी पति के इंसाफ की जंग लड़ रही थी। अदालत में वह डौली के खिलाफ आरोप साबित करने में कामयाब हो गई। जिला सेशन जज की अदालत ने डौली को उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि बेटी को बरी किया है। डौली को 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। डौली ने उस समय कहा था कि अमन उसकी बेटी पर नजर रखने लगा था। सजा दिलवाने में पत्नी रजनी के बयान ने अहम भूमिका अदा की।