पीटीयू के दूसरे सेमेस्टर में दाखिले को हाईकोर्ट की हरी झंडी
शिक्षा संवाददाता, जालंधर
पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (पीटीयू) की तरफ से ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सो में सीधे दूसरे सेमेस्टर में दाखिले की नई शुरुआत के खिलाफ दायर याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर सीधे दाखिले को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला चीफ जस्टिस एके सीकरी व जस्टिस राकेश कुमार जैन ने दिया है।
फैसले के अनुसार जजमेंट के पैरा संख्या 33 में स्पष्ट है कि पीटीयू ने यह फैसला शिक्षा की उन्नति के लिए लिया है। इसलिए याचिका के आरोप ऐसे नहीं है कि याचिका को खारिज न किया जा सके। पीटीयू की तरफ से इस अकादमिक सत्र (दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 तक) बीटेक, एमबीए तथा एमसीए कोर्स में सीधे दूसरे सेमेस्टर में विद्यार्थियों को दाखिला ऑफर किया गया था। इस योजना के तहत सैकड़ों विद्यार्थियों ने सीधे दाखिला लिया। दाखिला प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए डा. आरडी आनंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। पीटीयू प्रशासन के तर्क पर संतुष्टि जताते हुए चीफ जस्टिस सीकरी तथा जस्टिस जैन की अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। पीटीयू के वाइस चांसलर डा. रजनीश अरोड़ा ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पीटीयू की तरफ से विद्यार्थियों के हित में हर बार नए फैसले लिए जाते है, जिन्हे तरक्की पसंद लोग, खासकर अभिभावक स्वीकार कर रहे है।
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