जाली फैसला भेजने वाले होशियारपुर के वकील की प्रेक्टिस पर रोक
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के फर्जी आदेश बनाकर उनका प्रयोग करने वाले एक
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के फर्जी आदेश बनाकर उनका प्रयोग करने वाले एक वकील पर हाईकोर्ट ने दो साल की पैरवी पर रोक के आदेश जारी किए हैं।
होशियारपुर की दसूहा अदालत में प्लाट का कब्जा रुकवाने के मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता पर आधारित डिवीजन बेंच ने एडवोकेट अमित शर्मा को एक लाख रुपये पैरवी खर्च जमा कराने का निर्देश दिया। बेंच ने अवमानना का दोषी मानते हुए शर्मा को तीन महीने की साधारण कैद व दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है। इसी कारण बेंच ने अमित शर्मा पर दो साल तक प्रेक्टिस करने की रोक लगा दी है। वह हाईकोर्ट समेत पंजाब व हरियाणा की अधीनस्थ अदालतों में पेश नहीं हो पाएंगे। बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल को भी निर्देश दिया है कि अमित शर्मा के व्यवहार पर कार्रवाई करें। अमित शर्मा को एक लाख का पैरवी खर्च हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा कराने का निर्देश दिया गया है।