25) रेत माफिया पर लगाम कसें अधिकारी : डीसी
जेएनएन, होशियारपुर
जिले में माइनिंग की गैर कानूनी निकासी को रोकने संबंधी मिनी सचिवालय में एक बैठक जिलाधीश अमित ढाका की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक हुई।
इसमें एसएसपी राजजीत सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) हरमिंदर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) हरबीर सिंह, एसडीएम मुकेरियां राहुल चाबा, एसडीएम होशियारपुर आनंद सागर शर्मा, एसडीएम गढ़शंकर, अमरजीत सिंह, जिला ट्रांसपोर्ट अफसर दरबारा सिंह रंधावा, जनरल मैनेजर उद्योग केंद्र माइनिंग अफसर हरजोत कौर के अलावा सभी डीएसपी व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
इस मौके पर जिलाधीश ने कहा कि जिले में गैरकानूनी ढंग से हो रही माइनिंग को रोकने के लिए रूल 2 (एफ) पंजाब माइनर सप्लाई व सैनिटेशन के सभी कारगुजारी इंजीनियर व एसडीए, प्रदूषण विभाग के इंजीनियर व उप मंडल इंजी व सभी ब्लाक विकास व पंचायत अफसरों को गैर कानूनी माइनिंग रोकने संबंधी अथॉरिटी अफसर नियुक्त किया गया है। यह सभी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर आते इलाकों में गैर कानूनी माइनिंग को रोक ने के लिए जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले की नहरों, सड़कों, पुलों, रेलवे, बांध व चोअ आदि के नजदीक सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार गैर कानूनी माइनिंग रोकने को यकीनी बनाया जाए।
इन क्षेत्रों से माइनिंग वर्जित
उन्होंने बताया कि चोअ के बांध से 100 मीटर के घेरे के अंदर व बाहर, रेलवे लाइनों के 75 मीटर के घेरे में, किसी भी पुल व राष्ट्रीय राज मार्ग के 60 मीटर के घेरे के अंदर, तलाब, छप्पड़ व नहरों व सरकारी इमारतों के 50 मीटर के घेरे में बिना मंजूरी के कोई भी माइनिंग नहीं कर सकेगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हुए तुरंत ही नजदीक एसएचओ व ब्लाक लेवल एक्सटेशन अफसर को सूचित करके गैर कानूनी माइनिंग रोकने का निर्देश दिया। जिलाधीश ने कहा है कि सभी संबंधित विभाग गैर कानूनी माइनिंग संबंधी 15 दिन के बाद रिपोर्ट भेजें तथा 1 से 15 तक की रिपोर्ट 16 तिथि तक व 16 के बाद की रिपोर्ट महीने के आखिरी दिनों में भेजें। उन्होंने कहा कि बीडीपओ दफ्तर में ही उपस्थित रहें जिससे गैर कानूनी माइनिंग की सूचना मिलते ही वह तुरंत ही मौके पर पहुंच सकें। जिलाधीश ने अधिकारियों को प्लाटों का दौरा करके इस संबंधी रिपोर्ट 15 सितंबर तक दें।