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तंबाकू कंट्रोल एक्ट सख्ती से लागू हो : सिविल सर्जन

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर डॉ.अभिनव त्रिखा डीसी गुरदासपुर के निर्देशों पर तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम क

By Edited By: Published: Fri, 27 Nov 2015 08:01 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2015 08:01 PM (IST)
तंबाकू कंट्रोल एक्ट सख्ती से लागू हो : सिविल सर्जन

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर

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डॉ.अभिनव त्रिखा डीसी गुरदासपुर के निर्देशों पर तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सेहत विभाग की ओर से जनरेशन सेवीयर एसोसिएशन के सहयोग से जिला स्तरीय तंबाकू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की वर्कशाप करवाई गई। डॉ.रघुबीर सिंह सिविल सर्जन गुरदासपुर की हिदायतों पर वर्कशाप सहायक सिविल सर्जन डॉ. एसके हंस के नेतृत्व में करवाई गई। डॉ. राकेश गुप्ता स्टेट नोडल अधिकारी, तंबाकू कंट्रोल सेल पंजाब ने तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003 को लागू करने संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर रोज 22 सौ लोग तंबाकू सेवन से मर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेहत विभाग के अलावा शिक्षा विभाग सेक्शन छह के तहत तंबाकू रहित संस्था ने बोर्ड लगाने संबंधी तथा किसी भी शिक्षण संस्था के 100 गज के घेरे में तंबाकू बेचने वाली दुकान न होने संबंधी भी जानकारी दी। लोकल बाडीज की ओर से आए कार्यसाधक अधिकारियों को अपनी कमेटी की हद में कोटपा लागू करने संबंधी कहा। विनय गांधी ने कोटपा 2003 के तहत सैक्शन 4,5,6 व 7 संबंधी भी बताया। रमेश महाजन ने बताया कि उनके द्वारा जिला गुरदासपुर में 15 नवंबर को मैरेशन करवाई गई जिसमें लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों संबंधी भी जागरूक किया। डा.प्रभजोत कौर कलसी ने बताया कि 31 अक्टूबर 2015 तक कोटपा 2003 के तहत 2099 चालान किए जा चुके हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों से आए प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि महीने दिसंबर में पीजीआइ चंडीगढ़ की ओर से करवाई जाने वाली कंपाइलस स्टडी में सेहत विभाग को सहयोग दिया जाए।


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