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गिक्‍की हत्‍याकांड में चार दाेषियों को उम्रकैद

जालंधर के बहुचर्चित गिक्की हत्याकांड में सभी चार आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। यह हत्‍याकांड जालंधर में अप्रैल 2011 में हुआ था और इस पर काफी हंगामा हुआ था।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 03 Aug 2015 01:52 PM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2015 10:46 AM (IST)
गिक्‍की हत्‍याकांड में चार दाेषियों को उम्रकैद

जालंधर। शहर के बहुचर्चित गिक्की हत्याकांड में सभी चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी काे उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। यह फैसला गुरदासपुर के जिला सेशन जज ने सुनाया। यह हत्याकांड जालंधर में अप्रैल 2011 में हुआ था।

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अारोपियों में पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़ का भतीजा प्रिंस मक्कड़, जसदीप जस्सा, सन्नी सचदेवा और प्रिंस नरूला शामिल है। 20 अप्रैल 2011 की मध्य रात्रि को जालंधर स्थित माडल टाऊन की बाबा रसोई के बाहर होटल सेखों ग्रैंड के मालिक राजबीर सिंह सेखों के बेटे गुरकीरत सिंह उर्फ गिक्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड पर काप्फी हंगामा हुआ था और लोग सड़काें पर उतर आए थे।

इसकी सुनवाई शुरू में जालंधर की अदालत मेें हुई। करीब तीन साल पहले पीडि़त परिवार की मांग पर इसे गुरदासपुर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। साेमवार को इस मामले में गुरदासपुर के सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसके गर्ग ने फैसला सुनाया। इस मौके पर अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा की गई थी।

इससे पूर्व मामले में अदालत ने 29 जुलाई को फैसला सुनाने की तारीख रखी थी, लेकिन आरोपी पक्ष ने दो दिन पहले एक अर्जी लगाई थी, जिसके कारण फैसले की तिथि 3 अगस्त तक टाल दी गई। आरोपी पक्ष की मांग थी कि मामला हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या के अंतर्गत चलाया जाए।


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