बिना रजिस्ट्रेशन न बेचें खाने पीने वस्तुएं : बीएस बाजवा
संवाद सहयोगी, कलानौर एक तरफ पंजाब सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य
संवाद सहयोगी, कलानौर
एक तरफ पंजाब सरकार व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हुए बढि़या खाने पीने वाले पदार्थो का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग पंजाब की तरफ से इसी तरह प्रदेश में खाने पीने वाली वस्तुएं बेचने वाले कारोबार करने वाले दुकानदारों को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। ताकि दुकानदार लोगों के अच्छा सामान बेचें। कलानौर क्षेत्र में साइकिलों पर खुली खाने पीने वाली वस्तुएं बेचने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस क्षेत्र में साइकिलों पर छोले कूलचे, छोल चावल, बेसन लड्डू आदि का कारोबार करने वाले कारोबारी रोजाना ही साइकिलों पर गांव में जाते हैं। इस दूषित भोजन के साथ साथ ग्राहक को दूषित पानी, घटिया किस्म के मसाले से तैयार छोले व अन्य समान परोस कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह सब देख कर भी स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे बैठा है। स्वास्थ्य विभाग के डीएचओ बीएस बाजवा ने कहा कि लोगों को खाने पीने के शुद्ध पदार्थ मुहैया करवाने के मद्दे नजर फूड सेफ्टी एक्ट तहत दुकानदारों को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायतें दी गई हैं। घटिया किस्म का खाने पीने वाले सामान बेचने वाले खिलाफ फूड सेफ्टी तहत तुरंत कारवाई की जा रही है। चलते फिरते दुकानों का कोई पता टिकाना नही होता व उनकी भी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन से कारोबार करता पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ भी ठोस कारवाई की जाएगी।