Move to Jagran APP

निगम अधिकारियों ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी दी

जागरण संवाददाता, पठानकोट नगर निगम के अधीन आते उपभोक्ताओं को प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी देने के लिए

By Edited By: Published: Thu, 05 Mar 2015 08:05 PM (IST)Updated: Thu, 05 Mar 2015 08:05 PM (IST)
निगम अधिकारियों ने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी दी

जागरण संवाददाता, पठानकोट

loksabha election banner

नगर निगम के अधीन आते उपभोक्ताओं को प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी देने के लिए अबरोल नगर में वीरवार को कैंप का आयोजन किया गया।

कैंप में निगम के इंस्पेक्टर सुरेन्द्र महाजन ने लोगों को राज्य सरकार की ओर से शहरी आबादी में आते उपभोक्ताओं पर लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी दी। इस दौरान निगम कर्मचारियों ने अबरोल नगर, शास्त्री नगर एरिया में आते तकरीबन 79 उपभोक्ताओं के प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले फार्म भरे। सुरेन्द्र महाजन ने बताया कि अगर उपभोक्ता 15 मार्च तक अपना बनता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा देता है तो उसे सरकार की हिदायतों के अनुसार दस फीसद रिबेट मिलेगी। इसके बाद उपभोक्ताओं को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर किसी किस्म की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। उपभोक्ता अगर 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाता तो उसे बनते टैक्स के साथ-साथ 18 फीसद पेनल्टी के रूप में कर अदा करना पड़ेगा।

इनको मिला है टैक्स में छूट

उन्होंने बताया कि पांच मरले तक के प्लाट में सिंगल स्टोरी तथा ढाई मरले में डबल स्टोरी वाले उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से टैक्स में छूट दी गई है। ढाई मरले में ट्रिपल स्टोरी मकान बनाने वालों पर टैक्स की दरें लागू रहेंगी। इसी प्रकार पूर्व सैनिकों व विधवाओं को पांच हजार रुपये तक के टैक्स में छूट दी गई है। इस मौके पर क्लर्क तीर्थ राम, अशोक कुमार व विजय कुमार सैनी आदि उपस्थित थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.