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फोटो : दमकल विभाग ने कसी कमर, जांचे फायर सेफ्टी यंत्र

By Edited By: Published: Mon, 15 Sep 2014 06:19 PM (IST)Updated: Mon, 15 Sep 2014 06:19 PM (IST)
फोटो : दमकल विभाग ने कसी कमर, जांचे फायर सेफ्टी यंत्र

राजकुमार राजू, पठानकोट

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इससे बड़ी बिडंबना और क्या होगी कि लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर अधिकतर लोग होटल व मैरिज पैलेसों का निर्माण तो कर लेते हैं लेकिन सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं होते। हालत यह है कि पठानकोट के कई स्कूल, होटलों व मैरिज पैलेसों में फायर सेफ्टी यंत्रों के प्रबंध अधूरे हैं जो कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं।

इस संदर्भ में दमकल विभाग के सब फायर अधिकारी नत्थू राम शर्मा ने दैनिक जागरण को बताया कि दमकल विभाग की ओर से होटलों व मैरिज पैलेसों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच को लेकर अभियान छेड़ दिया गया है। लेकिन अभी तक दस होटलों की जांच करने पर केवल तीन होटल, होटल वूडलैंड, ओपूलेंस व यू नाइट होटल में ही सुरक्षा प्रबंध सही मिले हैं। शेष सात होटलों की डिटेल तैयार कर ली है। जिसे पूर्ण जांच के बाद होटल, मैरिज पैलेस तथा स्कूलों की डिटेल बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी है रिपोर्ट

फायर अधिकारी ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार से पंजाब भर के स्कूलों में फायर सेफ्टी उपकरण लगे हैं या नहीं इसकी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर मांगी है। जिसके चलते दमकल विभाग को डायरेक्टर शिक्षा विभाग सीनियर सेकेंडरी का पत्र प्राप्त हुआ है ओर दमकल विभाग ने अपनी टीम के साथ स्कूलों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच का कार्य तेजी के साथ शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बमियाल क्षेत्र, नरोट जैमल सिंह, झाखोलाहड़ी तथा सुजानपुर के स्कूलों में की गई चेकिंग के दौरान यह पाया गया है कि चेक किए गए 50 स्कूलों में से अभी तक मात्र 20 स्कूलों में ही फायर सेफ्टी उपकरणों की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हिदायतों के मुताबिक कम से कम दो मंजिला इमारत में हाइड्रेंट की व्यवस्था, रसोई घर में फोम व सीओटू, एसी कमरों में सीओटू की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब में फायर एक्ट लागू हो चुका है। 2005 नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट चार में लिखा है कि नई बिल्डिंग का यदि निर्माण होता है तो उसमें फायर सेफ्टी उपकरणों की व्यवस्था का होना अनिवार्य। राज्य सरकार ने सख्त हिदायत की है कि विभिन्न स्कूलों में फायर सेफ्टी उपकरणों की व्यवस्था करवायी जाए। जिन स्कूलों में फायर सेफ्टी उपकरणों की व्यवस्था नहीं है उनकी रिपोर्ट तैयार कर अतिशीघ्र सरकार को भेजी जाये। क्योंकि राज्य सरकार ने पंजाब भर के स्कूलों में फायर सेफ्टी उपकरणों की व्यवस्था है या नहीं इसकी रिपोर्ट सुप्रीमकोर्ट के समक्ष 15 दिन के बाद रखी जानी है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगे है उन्हें दमकल विभाग नोटिस जारी करेगा।


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