तंबाकू के बिक्री व इस्तेमाल पर कसेगा शिकंजा
संवाद सूत्र, जीरा (फिरोजपुर)
प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत सेहत विभाग कमर कसने जा रहा है। इसके तहत कस्बा जीरा में अभियान चला सेहत विभाग तंबाकू की बिक्री व प्रयोग करने वालों के चलान काटेगा। इस संबंधी जीरा के सिविल अस्पताल के एसएमओ अरविंदपाल ने बताया कि डीसी व सिविल सर्जन के आदेशों पर तंबाकू कंट्रोल एक्ट 2003 को अमली जामा पहनाते हुए जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जारी आदेशों के तहत तंबाकू से तैयार होने वाले उत्पादों को बेचने वाले व इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत ऐसे लोगों के चलान काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में कोई तंबाकू पदार्थ बेचता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी
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