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नगर कौंसिल को तीन हजार रुपये जुर्माना

By Edited By: Published: Wed, 15 Feb 2012 09:05 PM (IST)Updated: Wed, 15 Feb 2012 09:05 PM (IST)
नगर कौंसिल को तीन हजार रुपये जुर्माना

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राज्य सूचना अधिकार कमिश्नर ने यहां की नगर कौंसिल को समय पर व अधूरी सूचना देने पर शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय गली नंबर 15 निवासी स्टीनू जैन ने बताया उन्होंने 3 अप्रैल 2010 को वाटर व‌र्क्स की जगह के बारे में आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, लेकिन नगर कौंसिल के अधिकारियों ने उन्हें सूचना नहीं दी, जिसके बाद उसने डिप्टी डायरेक्टर के समक्ष अपील दायर की।

28 मार्च 2011 को स्टेट सूचना अधिकार कमिश्नर के पास अपील दायर की गई। स्टीनू जैन का आरोप है कि इस दौरान नगर कौंसिल द्वारा उन्हें सूचना तो उपलब्ध करवाई गई, लेकिन अधूरी व गलत। उन्होंने बताया कि स्टेट सूचना कमिश्नर कुलबीर सिंह ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को 3 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं व सारा केस चीफ स्टेट सूचना अधिकार कमिश्नर आर.आई सिंह को रेफर किया है जिन्होंने केस की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल 2012 की तारीख निर्धारित की है। उन्होंने नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारी को शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द से 3 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिये हैं।

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