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डीटीओ को पचास हजार का जुर्माना

By Edited By: Published: Sun, 21 Apr 2013 07:02 PM (IST)Updated: Sun, 21 Apr 2013 07:03 PM (IST)
डीटीओ को पचास हजार का जुर्माना

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर

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गांव महिमा के निवासी गुरसेवक सिंह को आरसी जारी नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीपी एस व सदस्य मीना बिशनोई ने जिला परिवहन अधिकारी को पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

शिकायतकर्ता गुरसेवक सिंह के मुताबिक उसने कैपटिवा गाड़ी के लिए फैंसी नंबर पीबी .05एस0006 लिया था। डीटीओ गुरचरण सिंह संधू द्वारा नंबर तो जारी तो कर दिया गया, लेकिन आरसी जारी करने में लगातार आनाकानी की जा रही थी, उसने नंबर सबसे बढ़कर 70 हजार की बोली देकर लिया था। अधिकारी की इसी मनमर्जी के चलते उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा दी, उनके केस की पैरवी जेएस कालड़ा कर रहे थे। सभी पहलुओं पर गौर करने के उपरांत जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जीपी सिंह व सदस्य मीना बिशनोई ने जिला परिवहन अधिकारी की लापरवाही को देखते हुए नंबर डीसीडीआरएफ-एफजेडआर-2013-536, 15 अप्रैल 2013 के तहत पार्टी को हरासमेंट करने पर पचास हजार जुर्माना किया। केस के दौरान आजाद नगर निवासी मनजीत सिंह ने महकमे में ऐसे अनेक केसों में लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया, परंतु अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है।

मनजीत सिंह ने कहा कि अगर ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर अदालत कार्रवाई नहीं करे तो उन पर नकेल कसना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के राइट टू सर्विस एक्ट का भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है।

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