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प्रतिबंधित दवाएं रखने के जुर्म में दस वर्ष की कैद

संस, अबोहर जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयां रखने के जुर्म में एक व्यक

By Edited By: Published: Thu, 29 Sep 2016 04:32 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2016 04:32 PM (IST)
प्रतिबंधित दवाएं रखने के जुर्म में दस वर्ष की कैद

संस, अबोहर

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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयां रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि सदर थाना पुलिस ने 1 अगस्त 2014 को यहां के निवासी संदीप कुमार को एक हजार नशीली गोलियों व 70 शीशीयों समेत काबू किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संदीप को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।


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