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मुंह ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी

जासं, फतेहगढ़ साहिब जिले में मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। डीसी

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Apr 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 23 Apr 2017 03:00 AM (IST)
मुंह ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी
मुंह ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी

जासं, फतेहगढ़ साहिब

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जिले में मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। डीसी कंवलप्रीत बराड़ ने धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिसके बाद जिले की हद के अंदर मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलना गैर कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि आम तौर पर पुरुष व महिलाएं दोपहिया वाहन चलाते समय अपना मुंह रूमाल, परने, चुन्नी या अन्य कपड़े से ढंक लेते हैं। भले ही वो ऐसा गर्मी व धूल से बचने के लिए करते हों, लेकिन इसका फायदा उठा कर असामाजिक तत्व लूटपाट व अन्य आपराधिक घटनाओं को पहचान छुपा कर अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए मुंह ढककर दोपहिया वाहन पर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है।


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