करंट से मरने वाले के परिजनों को 6 लाख मुआवजा दिया
जागरण संवाददाता, फरीदकोट : जिला जज सतविंदर सिंह ने करंट से मरने वाले दो मृतकों के परिज
जागरण संवाददाता, फरीदकोट : जिला जज सतविंदर सिंह ने करंट से मरने वाले मृतक के परिजनों को छह लाख मुआवजा देने के लिए पावरकॉम को आदेश दिए हैं।
चार अप्रैल, 2015 को पक्खी रोड पर देर शाम छह बजे एक कैंटर नंबर (पीबी-04 -7931) हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गई थी। इससे रूप सिंह (30) निवासी फरीदकोट व बिक्कर सिंह वासी सरां वाली की मौके पर मौत हो गई, जबकि कैंटर के ड्राइवर हरेंद्र सिंह को करंट लगा तो उसकी खिड़की खुल गई और व नीचे गिर गया था और बच गया। रूप सिंह की मौत के पश्चात उसकी विधवा ने अदालत में पावरकॉम के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने पावर कारपोरेशन को हादसे के लिए जिम्मेदार माना और पीड़ित परिवार को छह लाख रुपये देने का आदेश दिया। पावरकॉम ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले की विभागीय जांच करवाई थी, जिसमें विभाग की कोई लापरवाही सामने नहीं आई। लेकिन अदालत ने दावे को रद कर दिया।