पंजाब में हाईवे किनारे परोसी जा सकेगी शराब, विधानसभा में बिल पास
पंजाब विधानसभा में आबकारी संशोधन बिल-2017 पारित कर दिया गया है। अब राज्य में हाईवे किनारे भी शराब परोसी जा सकेगी।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में बार और होटल में शराब पिलाने को लेकर पंजाब आबकारी संशोधन बिल-2017 पारित कर दिया गया है। राज्य में अब नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे किनारे 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटलों, रेस्टोंरेंट्स व बार में शराब परोसी जा सकेगी। इससे पूर्व, सोमवार को कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला लिया था।
बता दें, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में किसी भी स्थान पर शराब की बिक्री व परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेकों पर शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी, लेकिन क्लबों, होटलों, बार व रेस्टोरेंट्स में इसको परोसने पर पाबंदी नहीं होगी। विधानसभा से बिल को मंजूरी मिलने के बाद एक या दो दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और फिर शराब परोसने पर लगी पाबंदी हट जाएगी।
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