कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में छह दोषियों को उम्रकैद
अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सौदागर सिंह की हत्या के मामले में मोहाली की जिला अदालत ने सोमवार को छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्मानाभी किया गया है। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया।
जागरण संवाददाता, मोहाली। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सौदागर सिंह की हत्या के मामले में जिला अदालत ने सोमवार को छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला सेशन जज दिलबाग सिंह जोहल ने साेमवार इस मामले में फैसला सुनाया।
सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को ले जाते पुलिसकर्मी।
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हत्या करने वालों में चार एक ही परिवार के हैं और वे साैदागर सिंह के चचेर भाई हैं। अदालत ने चंडीगढ़ के खुड्डा अलीशेर निवासी वरिंदर सिंह बिल्लू, खुड्डा लाहौरा निवासी गौरव पटियाल, लांडरां निवासी सतनाम सिंह सत्ता, जतिंदर सिंह उर्फ जैजी, रणधीर सिंह और गुरसिमरन को सजा सुनाई है। रणधीर सिंह को छोड़ सभी आरोपियों की आयु 27 वर्ष के करीब है। यह फैसला हत्याकांड के करीब चार साल बाद सुनाया गया है।
सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को ले जाते पुलिसकर्मी।
ये था मामला
फतेहगढ़ साहिब निवासी सौदागर सिंह सितंबर 2012 में एक मामले में दौरान मोहाली की जिला अदालत में गवाही के लिए आया था। कोर्ट में पेश होने के बाद ज्यों ही वह बाहर आया आरोपियों ने उस पर तलवारों व गंडासियों से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाते समय गया उसने दमतोड़ दिया।
आरोपियों को कोर्ट परिसर के बाहर ही दबोच लिया गया ।
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सौदागर सिंह का रणधीर सिंह व अन्य के साथ 2010 में हुए एक झगड़े का केस अदालत में विचारधीन था। जिस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। आरोपियों की ओर से सौदागर को बार बार धमकियां भी दी जा रही थी। उसने इस बारे मेें पुलिस को की गई थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।
सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को ले जाते पुलिसकर्मी।