दुष्कर्म के आरोपी एसपी सलविंदर की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट की रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विवादास्पद एवं दुष्कर्म के आरोप का सामना कर रहे एसपी सलविंदर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगी दी है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब के विवादास्पद एवं दुष्कर्म के आरोप का सामना कर रहे एसपी सलविंदर सिंह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 23 सितम्बर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं।
पठानकोट में आतंकी हमले को लेकर चर्चा में रहे गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह के खिलाफ गुरदासपुर सिटी पुलिस थाना में 3 अगस्त को दुष्कर्म और रिश्वत लेने का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि सलविंदर ने एक महिला के पति को केस से बाहर निकालने के लिए शारीरिक शोषण किया और 50 हजार रुपये रिश्वत ली।
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महिला ने एक संगत दर्शन कार्यक्रम के दौरान पंजाब के सीएम से भी शिकायत की थी। इस समय सलविंदर पीएपी जालंधर में बतौर सहायक कमांडेंट तैनात हैं। महिला के पति रजनीश कुमार के खिलाफ धारीवाल पुलिस ने मार्च 2014 में रेप केस दर्ज किया था। मामले की जांच तत्कालीन एसपी हेडक्वार्टर सलविंदर सिंह के पास थी।
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सलविंदर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने व अग्रिम जमानत की मांग की हे। हाई कोर्ट के जस्टिस एम एमएस बेदी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब देने का भी आदेश दिया हैं।
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