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कैट ने दिए आरक्षित वर्ग की उम्मीदवार को नौकरी देने के आदेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) से जेबीटी पर आरक्षित वर्ग की एक उम्मी

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Mar 2017 01:02 AM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2017 01:02 AM (IST)
कैट ने दिए आरक्षित वर्ग की उम्मीदवार को नौकरी देने के आदेश
कैट ने दिए आरक्षित वर्ग की उम्मीदवार को नौकरी देने के आदेश

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) से जेबीटी पर आरक्षित वर्ग की एक उम्मीदवार को राहत मिली है। कैट ने यूटी प्रशासन और शिक्षा विभाग को याचिकाकर्ता उम्मीदवार धनास निवासी कोमल को मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग से नौकरी देने के आदेश दिए हैं। कैट में दायर याचिका में कहा गया था कि विभाग ने नियमित भर्ती नोटिस जारी किया था, जिसमें जेबीटी के लिए 489 और नर्सरी टीचर के लिए 103 पोस्ट निकली थी। याचिका में कहा गया कि जेबीटी की 177 पोस्ट आरक्षित वर्ग के लिए भरी गई। वह आरक्षित वर्ग के लिए योग्य उम्मीदवार थी। आरक्षित वर्ग के लिए भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से भरे जाने के बावजूद उसे बिना किसी कारण के सामान्य श्रेणी में बदल दिया गया। याचिका में कहा गया था कि कोटे से होने से बावजूद उसने आरक्षित वर्ग में डाल आवेदन किया था। उसने 113 अंक हासिल किए थे, इसके बावजूद उसे आरक्षित वर्ग के लिए चयन नहीं किया गया।

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