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अपहरण के मामले में पांच वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : साढ़े 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में महिला एवं बाल अपराध से

By Edited By: Published: Fri, 09 Dec 2016 01:00 AM (IST)Updated: Fri, 09 Dec 2016 01:00 AM (IST)
अपहरण के मामले में पांच वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : साढ़े 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष कोर्ट ने एक युवक रविंदर ऊर्फ रवि 24 वर्षीय को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी युवक ने पीड़ित लड़की को शादी का झांसा दिया था। मामले में पीड़ित लड़की का पिता शिकायतकर्ता था, जिसने अपनी बेटी को दस रुपये देकर मार्केट में सामान लेने के लिए भेजा था, लेकिन पीड़ित लड़की घर वापस नहीं लौटी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनके पड़ोस में आने-जाने वाले युवक ने पीड़ित लड़की का अपहरण किया है। मनीमाजरा पुलिस थाने में दर्ज इस मामले में घटना के चार दिन बाद जाकर पीड़ित लड़की बरामद की गई थी। बचाव पक्ष के दावे के मुताबिक पीड़ित लड़की ने 164 के बयान में कहा था कि वह अपनी मर्जी से दोषी युवक के साथ गई थी। पिछले वर्ष दस अगस्त की इस घटना में पीड़ित लड़की ने हालांकि विशेष कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके बयान दोषी के खिलाफ दिए थे।


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