ड्रग तस्कर को 12 वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : नाके के दौरान नशे के इंजेक्शनों के साथ दबोचे गए ड्रग्स तस्कर को जिला अदाल
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : नाके के दौरान नशे के इंजेक्शनों के साथ दबोचे गए ड्रग्स तस्कर को जिला अदालत ने वीरवार को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दो वर्ष पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में सजा के अलावा दोषी अशोक कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दो वर्ष पूर्व 12 अक्टूबर को थाना पुलिस सेक्टर-39 की ओर से दर्ज इस मामले में सेक्टर-56 निवासी दोषी 37 वर्षीय व्यक्ति को नाके के दौरान दबोचा था, जोकि पकड़े जाने से पूर्व अन्य जगह से एक्सीडेंट कर फरार हो रहा था। जिसके पास से नशे के 1800 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने चोरी और स्नेचिंग की वारदात पर नकेल कसने के लिए सेक्टर-55, 56 की डिवाइडिंग रोड पर नाका लगा रखा था। जहा आने-जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। रविवार सुबह 11.30 बजे करीब एक सफारी सेक्टर-39, 40, 55, 56 की तरफ से आती हुई नजर आई। पुलिस का नाका लगा देख आरोपी ड्राइवर ने गाड़ी कुछ दूर पहले ही रोककर गाड़ी पीछे करने की कोशिश की। यह देखकर शक हुआ कि इस कार में कोई चोरी का सामान हो सकता है या फिर गाड़ी चोरी की हो सकती है। जिसके बाद नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने दोषी को गाड़ी समेत काबू कर लिया। गिरफ्तार दोषी की पहचान सेक्टर-56 के रहने वाले अशोक कुमार के तौर पर हुई। इस बीच मौके पर पहुंची पीसीआर शुगर-20 मौके पर पहुंची। जिसके इंचार्ज ने बताया कि दोषी ने सेक्टर-38 में इसी सफारी गाड़ी से एक्सीडेंट किया है। पुलिस को 36 डिब्बे मिले, जिनमें 25 इंजेक्शन बरामद हुए। इसी तरह से दूसरे खाकी डिब्बे में पुलिस को 10 कंटेनर मिले। जिसमें हर डिब्बे में 10 इंजेक्शन मौजूद थी। जिनकी कुल संख्या 100 इंजेक्शन थी। इसके बाद एक-एक कार चैक किए गए डिब्बों में कुल 1800 इंजेक्शन बरामद किए थे।