फल्यूड बेचने पर शहर में लगी पाबंदी
जासं, चंडीगढ़ : स्वास्थ एव परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशों पर चंडीगढ़ में फल्यूड एवं थिनर की बिक्री
जासं, चंडीगढ़ : स्वास्थ एव परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेशों पर चंडीगढ़ में फल्यूड एवं थिनर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश शुक्रवार को डीसी अजीत बालाजी के आदेशों के बाद शहर में अगले 60 दिनों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा शहर में साइबर कैफे चलाने वाले दुकानदारों को हिदायत दी है कि बिना पहचान पत्र के इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध न करवाई जाए। डीसी ने शहर के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वह अपने किरायेदारों, नौकरों एवं पीजी में रहने वालों की सूची स्थानीय थानों में उपलब्ध करवाएं। शहर में स्टूडेंट्स वीजा चलाने वाले सेंटरों सभी लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
2 दिन बंद रहेगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क
वहीं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा 27 वें नेशनल से टी वीक कार्यक्रम के आयोजन चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में 11 एवं 12 फरवरी को किया जा रहा है जिस कारण दूसरे कामों के लिए यह बंद रहेगा।