सीएचबी कैटेगिरी के मुताबिक हो तत्काल ट्रासफर फीस
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर 44 प्रापर्टी कंसलटेंट एसोशिएसन के प्रधान राजकुमार पॉल ने
By Edited By: Published: Thu, 03 Sep 2015 10:09 PM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2015 10:09 PM (IST)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर 44 प्रापर्टी कंसलटेंट एसोशिएसन के प्रधान राजकुमार पॉल ने कहा है कि चडीगढ़ हाउ¨सग बोर्ड के निर्देशों के अनुसार बोर्ड फ्लैटों की तत्काल ट्रासफर करने के लिए तय शुल्क अधिक है। यदि किसी को अचानक किसी कारणवश अपनी संपत्ति बेचनी पड़े तो उसके लिए 50 हजार रुपये की रकम को तत्काल भरना मुश्किल होगा।
राजकुमार पॉल व अन्य सदस्यों ने कहा कि सीएचबी की तत्काल ट्रासफर सुविधा को लागू करने का स्वागत करते हुए कहा कि अपील यह है कि सीएचबी आम आदमी के बजट व स्थिति के अनुसार ही तत्काल सेवा शुल्क निर्धारित करें। साथ ही सभी कैटेगिरी के एचआइजी, एमआइजी, एलआइजी, ईडबल्यूएस, मकानों की तत्काल ट्रासफर फीस कैटेगिरी के मुताबिक तय की जाए।
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