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सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत भाटिया को हाईकोर्ट से राहत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस फतेह दीप सिंह ने शुक्रवार को को जा

By Edited By: Published: Sat, 29 Aug 2015 01:05 AM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2015 01:05 AM (IST)
सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत 
भाटिया को हाईकोर्ट से राहत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस फतेह दीप सिंह ने शुक्रवार को को जालंधर नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत भाटिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। इसके साथ ही जालंधर सेशन कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गयी दो वर्ष की सजा के खिलाफ दायर अपील को बैंच ने एडमिट कर दिया हैं।

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भाटिया ने हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा है कि निचली अदालत द्वारा इस केस में फैसला लेते समय कई तथ्यों को सही तरह से नहीं परखा गया है। पूररे मामले में अधिकारी निष्पक्ष नहीं थे, यह भी कहा गया है की सावर्जनिक पद पर रहते हुए उसके खिलाफ मामला चलाये जाने की सम्बंधित अथॉरिटी से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गयी है। भाटिया ने सजा को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की थी। इस मामले में साल भाटिया को 2009 को च्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट मनोज कुमार की अदालत द्वारा उस समय के नगर निगम जालंधर के संयुक्त आयुक्त कृष्ण कुमार के साथ झगड़ा कर उन्हें धमकी देने व सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले में दोषी करार दिया था। भाटिया को मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद व 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।

इस सजा के फैसले को उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी और साथ ही हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए थे कि जबतक उनकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित है तबतक निचली अदालत उनकी याचिका पर फैसला न करे।


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