भोला की पत्नी, सास व ससुर को मिली अग्रिम जमानत
जागरण संवाददाता, पटियाला : जिला सत्र न्यायाधीश एचएस मदान की अदालत ने ड्रग तस्करी के मामले में शुक्रव
जागरण संवाददाता, पटियाला : जिला सत्र न्यायाधीश एचएस मदान की अदालत ने ड्रग तस्करी के मामले में शुक्रवार को इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) को 30 सितंबर को अगली पेशी पर बकाया चार्जशीट दायर करने का आदेश दिया है। वहीं मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को ड्रग तस्करी के आरोपी जगदीश भोला को पटियाला की अदालत में पेश किया, जिसकी अगली सुनवाई 30 सितंबर तय की हई है। ईडी की तरफ से अदालत में सहायक निदेशक निरंजन सिंह व ईडी से वकील सुरेश बत्तरा पेश हुए थे। उधर, इसी मामले में ईडी द्वारा भोला की पत्नी, सास व ससुर के खिलाफ दायर चार्जशीट में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। बचाव पक्ष के वकील ने जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। अर्जी मंजूर होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए 75 हजार रुपये की जमानत अदा करने की प्रक्रिया जिला पटियाला की अदालत में संपन्न की गई।
ड्रग तस्करी के जरिये बनाई गई जायदाद सहित उक्त राशि के लेन-देन मामले की जांच कर रही ईडी की तरफ से जिला सत्र न्यायाधीश एचएस मदान की अदालत में दायर मामले की शुक्रवार को सुनवाई थी, जिसमें जगदीश भोला को मुंबई पुलिस लेकर आई थी। जगदीश भोला के वकील सतीश करकरा ने बताया कि भोला को प्रोडक्शन वारंट पर ट्रेन के जरिये आज पटियाला लाया गया था और उसे अब नाभा जेल में भेजा गया है। अब मुंबई पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले जा सकती है। उन्होंने बताया कि अदालत ने ईडी को अगली सुनवाई 30 सितंबर को 55 में से बकाया 31 चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया है। हालांकि ईडी ने चार्जशीट दायर करने के लिए और समय की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इससे इन्कार कर दिया है। उधर, शुक्रवार को अदालत ने जगदीश भोला की पत्नी गुरमीत कौर, ससुर दलीप सिंह व सास अमरजीत कौर की जमानत मंजूर की है। उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत देने की अर्जी दायर की थी।