पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता पर बिल लाएगी सरकार
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कहा है कि विधानसभा के आगामी सत्र में वह पंचायत चुनाव
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने कहा है कि विधानसभा के आगामी सत्र में वह पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का विधेयक लेकर आएगी। पंचायत में पढ़े-लिखे उम्मीदवार आने से गांव के विकास में सहायता मिलेगी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने सरकार के इस जवाब पर सुनवाई 14 सितंबर तक स्थगित कर दी। बेंच सरकार के इस आदेश पर पहले ही अंतरिम रोक लगा चुका है। हिसार निवासी वेदवंती देवी ने याचिका दायर कहा था कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन के फैसले के साथ ही उनसे चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया है।
कई याचिकाएं दायर
पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के खिलाफ शुक्रवार को भी कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हुईं। हाईकोर्ट ने सभी याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर पहले चल रही याचिका में पार्टी बनने का सलाह दी।
अक्टूबर में खिसके चुनाव
हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई 14 सितंबर तक स्थगित करने के फैसले से पंचायत चुनाव अब अक्टूबर में होने के आसार बन गए हैं। कारण यह कि 14 सितंबर को कोर्ट का फैसला अनुकूल होने के बावजूद चुनाव सितंबर माह में कराना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।