अपहरण व लूट मामले में चार को दो वर्ष कैद
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : तीन वर्ष पूर्व पीजीआइ के पास से एक युवक को अगवा कर उससे लूटपाट के पा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ :
तीन वर्ष पूर्व पीजीआइ के पास से एक युवक को अगवा कर उससे लूटपाट के पांच आरोपियों में से चार को दो वर्ष की सजा सुनाई गई। वहीं, अदालत ने मामले में शामिल युवती को एक वर्ष के अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ दिया।
दोषियों की पहचान सूरज, संदीप, कमलजीत, दीपक और पूजा के रूप में हुई थी। अदालत ने इनमें से चारों दोषियों को 3500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अपहरण में एक वर्ष और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसी तरह लूट में दो वर्ष दो हजार रुपये और आपराधिक साजिश में छह महीने की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया।
थाना-11 में दर्ज मामले के अनुसार वर्ष 2012 के अप्रैल माह की बीस तारीख की सुबह सेक्टर-8 निवासी संजीव आफिस के लिए निकले थे। लेकिन जब वह पीजीआइ चौक के पास पहुंचे तो उनकी मोटरसाइकिल के आगे एक टाटा सवारी आकर रुकी। जिसमें से तीन युवक उतरे, जिन्होंने संजीव को कहा कि उन्होंने उनकी कार को टक्कर मारी है और वह नुकसान की भरपाई करें। संजीव ने जेब में पैसे नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि वे उनसे उनके आफिस चलकर अपने नुकसान की भरपाई ले लें। लेकिन आरोप के अनुसार इतने में ही एक युवक कार से बाहर आया और संजीव को जबरन कार में बिठा लिया और वे उन्हें उनके आफिस लेकर गए। जहां संजीव ने उन्हे किसी से एक हजार रुपये उधार लेकर दिए, लेकिन आरोपियों ने उनसे अधिक पैसों की मांग की। इन्कार पर आरोपियों ने फोन कर एक लड़की को वहां बुला लिया और संजीव पर उससे छेड़छाड़ के आरोप लगाए। साथ ही उसे बदनामी के डर की धमकी देकर डराया। इसके बाद पांचों आरोपी उन्हें फिर से कार में जबरन बैठाकर सुखना झील की तरफ ले गए। रास्ते में संजीव की वीडियो बनाई और चाकू के बूते उनसे जबरन कबूल करवाया कि उसने युवती से छेड़छाड़ की है। इसके बाद दोषी उन्हें मनसा देवी रोड की तरफ ले गए। इस दौरान बीच रास्ते में उन्होंने संजीव से उनका एटीएम कार्ड लेकर उससे पांच हजार रुपये निकलवाए व संजीव से जमकर मारपीट कर सुनसान जगह पर छोड़ गए।