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काला कच्छा गिरोह के सात सदस्य डकैती के मामले में बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ खुड्डा लाहौरा स्थित फार्म हाऊस पर हमला कर लूटपाट करने के आरोपी काला क

By Edited By: Published: Tue, 31 Mar 2015 11:02 PM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2015 11:02 PM (IST)
काला कच्छा गिरोह के सात सदस्य 
डकैती के मामले में बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

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खुड्डा लाहौरा स्थित फार्म हाऊस पर हमला कर लूटपाट करने के आरोपी काला कच्छा गिरोह के 7 सदस्यों को जिला अदालत ने डकैती की धारा (395) में बरी कर दिया है। केवल 4 को रिकवरी की धारा के तहत 1 वर्ष 3 महीने कैद की सजा सुनाई। अदालत ने इन्हे 2-2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत ने बनूड़ के बिरजू (27), बरवाला के जग्गा (50), बिट्टू (29) व राज कुमार (50) को यह सजा सुनाई है। वहीं बरवाला के राजू (35), मोहाली के भालू (30) व बनूड़ के श्याम उर्फ कालू (50) को बरी कर दिया है। मामले में शिकायतकर्ता ज्ञान ¨सह ने अदालत में आरोपियों को पहचानने से इकार कर दिया।

ज्ञान ¨सह ने पुलिस को बताया था कि 23/24 जुलाई 2014 की रात करीब 2:30 बजे 8 लुटेरे उसके घर में घुसे और डडों से पीटकर बंधक बना लिया और सोने का कड़ा व 30 हजार रुपये लूट लिया। उसने किराएदारों की भी पिटाई कर 20 हजार रुपये व जेवर लूट लिए थे।

अदालत में चश्मदीदों द्वारा आरोपियों की पहचान न किए जाने के चलते इन पर डकैती साबित नहीं हो सकी। जिन 4 आरोपियों से पुलिस ने लूट का सामान बरामद करने का दावा किया उन्हे ही रिकवरी की धारा (आई.पी.सी. 411) के तहत सजा सुनाई गई।

प्रोडक्शन वारट पर लाए थे चंडीगढ़ :

काला कच्छा गिरोह के इन सातों सदस्यो को पंजाब पुलिस ने 5 अगस्त 2014 को गिरफ्तार किया था। उन्होंने डिसक्लोजर स्टेटमेंट में खुड्डा लाहौरा व नया गाव के 3 फार्म हाऊस समेत अन्य वारदातों में शामिल होने की बात कही थी। चंडीगढ़ पुलिस ने जानकारी के आधार पर इनका प्रोडक्शन वारट हासिल किया था। राजू, भालू और श्याम की निशानदेही पर पुलिस ने सात डडे बरामद किए थे। वहीं अन्य चारों आरोपियों की निशानदेही पर ज्ञान ¨सह व बबलू से लूटी ज्वेलरी, दस्तावेज इत्यादि बरामद किए थे।


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