पुर्नवास योजना में धोखेबाजी, चार को सजा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ पुनर्वास योजना के तहत धोखे से झुग्गी अलाट कराने के मामले में जिला अदालत न
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
पुनर्वास योजना के तहत धोखे से झुग्गी अलाट कराने के मामले में जिला अदालत ने एस्टेट ऑफिस सहित चार को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। 27 दिसंबर 2007 को दायर मामले के अनुसार यूटी विजिलेंस ने
एस्टेट ऑफिस कर्मी कपिल देव शर्मा,
हरजीत सिंह और ज्ञान चंद के अलावा
छेदी लाल के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उनपर शहर के सेक्टर 25 की जनता कालोनी और कुमार कालोनी में गलत तरीके से झुग्गियां अलॉट किए जाने का आरोप था। छेदी लाल पर एक ही वोटर कार्ड पर झुग्गी लेने का आरोप था। मजदूर एकता वेल्फेयर एसोसिएशन जनता कालोनी के प्रधान अशोक कुमार की शिकायत पर विजिलेंस ने मामले की जांच की थी। अदालत ने सजा के अलावा छेदी लाल पर 30 हजार व अन्य तीन पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया।