डीसी शाइन के खिलाफ मानहानि याचिका मंजूर
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : भाजपा पार्षद स¨तद्र ¨सह ने चंडीगढ़ के डीसी मोहम्मद शाइन के खिलाफ दायर
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : भाजपा पार्षद स¨तद्र ¨सह ने चंडीगढ़ के डीसी मोहम्मद शाइन के खिलाफ दायर मानहानि की आपराधिक याचिका जिला अदालत में मंजूर कर ली गई है। एसीजेएम अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए मामले में याचिकाकर्ता भाजपा पार्षद सतिंद्र सिंह की अगली तिथि में प्रारंभिक गवाही होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 23 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
दायर याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया था कि डीसी द्वारा एक बयान में उनके खिलाफ टिप्पणी की गई थी कि पार्षद स¨तद्र ¨सह मानसिक संतुलन ठीक नही है। भाजपा पार्षद स¨तद्र ¨सह ने नौ दिसंबर को एक पत्रकार वार्ता कर डीसी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने डीसी के खिलाफ जांच की मांग के साथ-साथ उन्हे डिमोट कर चंडीगढ़ से वापस भेजने की मांग की थी। स¨तद्र का आरोप है कि डीसी ने मौलीजागरा में करोड़ों की जमीन एक समुदाय को कब्रिस्तान के लिए दी और धर्म की आड़ में वहा पर दुकानों के निर्माण कार्य करवा कर चंद लोगों को फायदा पहुंचाया था।
उनके मुताबिक उन्होंने उक्त भूमि के रिकार्ड के लिए आरटीआई से जानकारी जुटाई थी। जिसमें उक्त जमीन अभी तक भी रिकार्ड में सरकारी जमीन है और वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन स्थानातरित नहीं है।
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इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 के विकास के लिए एक्वायर की थी जमीन : पार्षद स¨तद्र ¨सह ने डीसी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने यह भूमि चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 विकसित करने के लिए स्थानीय लोगों से अधिग्रहण की थी, ताकि वहा पर विभिन्न उद्योगों की स्थापना हो और लोगों को रोजगार मिले। लेकिन डीसी ने कब्रिस्तान को जमीन दे दी। जमीन पर दुकानों का निर्माण किया जाना कहा तक उचित है।