हाईवे पर शराब के ठेके पर हाईकोर्ट सख्त
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब एवं हरियाणा में नेशनल हाईवे पर शराब के
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब एवं हरियाणा में नेशनल हाईवे पर शराब के ठेके हैं जबकि हाईकोर्ट कई बाद इनको हटाने का आदेश जारी कर चुका है। हाईकोर्ट के आदेशों का सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है कि इन ठेकों के सेल काउंटर का मुंह हाईवे से दूसरी ओर मोड़ दिया गया है। परन्तु ठेके अभी भी पहली जगह पर ही मौजूद हैं। लेकिन हरियाणा सरकार यह मानने को तैयार नही ह कि राज्य में अभी भी हाईवे पर शराब के ठेके हैं।
हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को अपना जवाब दाखिल करते हुए हाईवे पर कोई भी शराब का ठेका नही हैं। इस पर जस्टिस एजी मसीह ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में हाइवे पर आन डिमांड कार तक शराब की सप्लाई होते देखा जाता हैं। सुनवाई के दौरान बताया गया कि एनएचएआइ हाईवे पर शराब के ठेके जारी करने में अहम रोल अदा करता हैं। जस्टिस एजी मसीह ने इस जानकारी के बाद एनएचएआइ को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा।
हाईकोर्ट ने पिछले साल अराइव सेफ सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा और पंजाब में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर मौजूद शराब के ठेकों को हटाने के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के बाद अगस्त में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में फोटो के माध्यम से दर्शाया गया था कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद दोनो राज्यों में शराब के ठेके अभी भी हाईवे पर मौजूद है। हाईकोर्ट के आदेशों का सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है कि इन ठेकों के सेल काउंटर का मुंह हाईवेज से दूसरी ओर मोड़ दिया गया है। परन्तु ठेके अभी भी पहली जगह पर ही मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।