दुष्कर्म मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दस वर्ष कै
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। पिछले वर्ष आठ अगस्त के दायर मामले के अनुसार अदालत ने आनंद (25) को दोषी करार दिया था। दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दायर मामले के अनुसार दोषी युवक पीड़िता का पड़ोसी था।
युवक के खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। घटना कजेहड़ी में घटी थी। हालांकि बचाव पक्ष के वकील राकेश मोहन जैन के मुताबिक पीड़िता की मां ने अदालत में बयान दिया था कि उसकी लड़की की उम्र बीस वर्ष की थी, जिसके साथ उसका शादी के लिए रोका तक हुआ था। दोनों के बीच जान-पहचान थी। वहीं पीड़िता ने दिए बयान में उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। घटना के बाद पीड़िता को स्नेहालय भेज दिया गया था।
------------------------------------------------------------------------------
छेड़छाड़ में एक वर्ष की सजा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : जिला अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को एक वर्ष की सजा सुनाई। इस वर्ष सात जुलाई के दायर मामले के अनुसार सेल्स मैनेजर का कार्य करने वाले लगभग 22 वर्ष के मनोज को सजा सुनाए जाने के साथ उस पर नौ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उस पर आरोप था कि वह एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता था।
एक दिन नाबालिग बजहेड़ी के मार्केट में सामना खरीदने के लिए गई थी, वहां युवक ने उसे जबदस्ती उसका हाथ पकड़कर बाइक पर बिठाने की कोशिश की थी। इसके बाद पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। युवक के खिलाफ छेडछाड़ और पोस्को एक्ट 12 के तहत मामला दर्ज कर लिया।