दुष्कर्म मामले में दोषी करार
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ जिला अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार द
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
जिला अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया। पिछले वर्ष आठ अगस्त के दायर मामले के अनुसार अदालत ने आनंद (25) को दोषी करार दिया। जिसकी सजा पर फैसला 31 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। दायर मामले के अनुसार दोषी युवक पीड़िता का पड़ोसी था। पुलिस ने उसके खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया था। घटना कजेहड़ी में घटी थी।
बचाव पक्ष के वकील राकेश मोहन जैन के मुताबिक पीड़िता की मां ने अदालत में बयान दिया था कि उसकी लड़की की उम्र बीस वर्ष की थी, जिसके साथ उसका शादी के लिए रोका तक हुआ था। दोनो के बीच जान-पहचान थी। वहीं, पीड़िता ने दिए बयान में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। घटना के बाद पीड़िता को स्नेहालय भेज दिया गया था।
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हत्या के प्रयास मामले में पांच बरी
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
जिला अदालत ने हत्या के प्रयास के पिछले वर्ष के मामले में बुधवार को पांच को बरी कर दिया। पिछले वर्ष दस फरवरी के इस दायर मामले में अशु, सूरज, आनंद, सोनू और विजय नामक लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया था।
दायर मामले के अनुसार पुलिस पार्टी को मनीमाजरा में लड़ाई-झगड़े की सूचना मिली थी। मामले में शिकायतकर्ता विरेंद्र कुमार का छोटा भाई राकेश घायल हुआ था, जिसके सिर पर रॉड से हमले किए जाने का आरोप था। आरोप के मुताबिक पीड़ित पक्ष बाजार में सामान खरीदने के लिए आया हुआ था, इनके साथ आरोपी पक्ष ने बहस शुरू कर मारपीट की थी।